Chhattisgarh | छत्तीसगढ़ में सरकारी आदेशों का नियम बदला

Chhattisgarh | Rules of government orders changed in Chhattisgarh

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कामकाज में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब किसी भी आदेश, पत्र या परिपत्र में अधिकारियों को सिर्फ मूल दस्तावेज पर ही साइन करना होगा, पृष्ठांकित प्रति यानी एंडोर्समेंट पर अलग से सिग्नेचर की जरूरत नहीं होगी।

दरअसल, ई-ऑफिस सिस्टम में आ रही तकनीकी दिक्कतों की वजह से एक ही अधिकारी के दो जगह साइन करना मुश्किल हो रहा था। इसी को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने नया निर्देश जारी किया है।

अब से जो भी सरकारी दस्तावेज जारी होंगे, उनमें सिर्फ मुख्य पेज पर ही डिजिटल या फिजिकल सिग्नेचर मान्य होंगे। पृष्ठांकित प्रति में सिर्फ नाम, पद और कार्यालय का जिक्र किया जाएगा, लेकिन साइन नहीं होगा।

सरकार का कहना है कि डिजिटल सिग्नेचर पूरे दस्तावेज को वैध बनाता है, इसलिए बार-बार साइन करने की जरूरत नहीं है। यह फैसला सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को लागू करने के लिए कहा गया है।

इस बदलाव से सरकारी प्रक्रिया आसान होगी और फाइल वर्क में तेजी आने की उम्मीद है।

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