Breaking News | ‘शेल्टर नहीं, बस नसबंदी’ – सुप्रीम कोर्ट आदेश

Breaking News | ‘No shelter, just sterilisation’ – Supreme Court order

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। 11 अगस्त के पहले के निर्देश में संशोधन करते हुए कोर्ट ने कहा कि अब आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा। केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा।

शेल्टर होम में मौजूद कुत्तों को तुरंत छोड़ा जाएगा, लेकिन नसबंदी और टीकाकरण के बाद। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि कुत्तों को वहीं रिलोकेट किया जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। हर कम्युनिसिपल ब्लॉक में फीडिंग जोन बनाए जाएंगे, जहां कुत्तों को ही खाना दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर मनाही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी।

कोर्ट ने एनजीओ को हर फीडिंग जोन के लिए 25,000 रुपये की राशि देने का निर्देश दिया। साथ ही, पशु प्रेमी आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए एप्लिकेशन भी दाखिल कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उनकी होगी कि गोद लिए गए कुत्तों को दोबारा सड़कों पर न छोड़ा जाए।

 

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