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CG News: कीटनाशक मिली शराब पिलाकर दो लोगों की हत्या, आरोपी को दो बार उम्रकैद; कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में कीटनाशक मिली शराब पिलाकर दो लोगों की निर्मम हत्या करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी रामगोपाल खुंटे को दोषी करार देते हुए दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

क्या है पूरा मामला?

यह सनसनीखेज मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भठली का है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी रामगोपाल खुंटे शराब बेचने का काम करता था। उसके घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर सुंदरलाल कुर्रे का मकान था। सुंदरलाल के घर लोगों का आना-जाना लगा रहता था। इस बात को लेकर आरोपी नाराज रहता था।

इसी विवाद के चलते आरोपी और सुंदरलाल के बीच पहले भी कहासुनी और विवाद हो चुका था। बताया गया कि इसी रंजिश के कारण आरोपी ने दोनों लोगों की हत्या की साजिश रची और शराब में कीटनाशक मिलाकर उन्हें पिला दिया।

कीटनाशक मिली शराब बनी मौत की वजह

आरोप है कि आरोपी ने शराब में कीटनाशक मिलाकर दो लोगों को पिलाया, जिससे उनकी मौत हो गई। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य और दलीलें पेश कीं।

अदालत ने सुनाई दो बार आजीवन कारावास की सजा

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने आरोपी रामगोपाल खुंटे को दोहरे हत्याकांड में दोषी ठहराया। अदालत ने उसे दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

अदालत के इस फैसले को दोहरे हत्याकांड के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

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