छत्तीसगढ़ में शराब खरीदने वालों के लिए बड़ा अपडेट, अब कैश नहीं QR कोड से होगा भुगतान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रीमियम शराब दुकानों पर ओवररेटिंग की शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की सभी प्रीमियम शराब दुकानों को अब कैशलेस किया जाएगा। नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगी।
आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अब प्रीमियम शराब दुकानों पर ग्राहक नकद भुगतान नहीं कर सकेंगे। शराब खरीदने के बाद भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। इसके लिए सभी प्रीमियम शराब दुकानों पर QR कोड लगाए जाएंगे, जिन्हें स्कैन कर ग्राहक डिजिटल भुगतान कर सकेंगे।
49 प्रीमियम शराब दुकानों पर लागू होगी व्यवस्था
यह आदेश प्रदेश की 49 प्रीमियम शराब दुकानों के लिए जारी किया गया है। विभाग का मानना है कि कैशलेस भुगतान व्यवस्था लागू होने से शराब की बिक्री और भुगतान में पारदर्शिता आएगी तथा निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने यानी ओवररेटिंग की शिकायतों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा।
दरअसल, प्रदेश की कुछ प्रीमियम शराब दुकानों से ग्राहकों द्वारा बोतल पर दर्ज MRP से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें सामने आती रही हैं। नई व्यवस्था के तहत डिजिटल भुगतान होने से बिक्री का रिकॉर्ड अधिक व्यवस्थित रहेगा और लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
QR कोड स्कैन कर करना होगा भुगतान
1 अक्टूबर से प्रीमियम शराब दुकान से शराब खरीदने वाले ग्राहकों को दुकान पर लगे QR कोड को स्कैन करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से राशि जमा की जा सकेगी। नकद भुगतान का विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा।
आबकारी विभाग का यह कदम ओवररेटिंग पर रोक लगाने, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और शराब दुकानों पर वित्तीय लेन-देन को पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

