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CM साय ने बुलाई कैबिनेट बैठक, 11 अक्टूबर को सरकार ले सकती है कई अहम निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक 11 अक्टूबर को आयोजित होगी। कैबिनेट बैठक दोपहर 12 बजे सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में होगी। बैठक में जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा के बाद महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है।

सरकार की ओर से बैठक के एजेंडे को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आगामी कैबिनेट बैठक में कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय होने की उम्मीद है। ऐसे में प्रदेश की नजर इस बैठक में होने वाले फैसलों पर टिकी हुई है।

30 सितंबर को हुई थी पिछली कैबिनेट बैठक

इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 30 सितंबर को मंत्रालय स्थित महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई थी। पिछली बैठक में शिक्षा, रोजगार, फिल्म और पूर्व अग्निवीरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी।

अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मिली मंजूरी

पिछली बैठक में शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया था। संशोधित नीति में मेरिट सूची को लेकर प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है।

यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है। वहीं, अनुभव के आधार पर मिलने वाले अंकों में भी बदलाव किया गया है। शासकीय महाविद्यालय या राजकीय विश्वविद्यालय में किसी एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य पूरा करने वाले अभ्यर्थी को 5 अनुभव अंक देने का प्रावधान किया गया है।

विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर

कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों और राजकीय विश्वविद्यालयों से विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का फैसला भी किया था।

इसके साथ ही अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया था।

‘हनुमान अंश’ फिल्म को लेकर भी फैसला

पिछली बैठक में फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के निर्णय का भी अनुसमर्थन किया गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी।

इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर दर्शकों से वसूले जाने वाले राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का मंत्रिपरिषद ने अनुसमर्थन किया।

पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण

कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया था।

इसका लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी जैसे पदों पर मिलेगा। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को भी मंजूरी दी गई थी।

अब 11 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में किन नए प्रस्तावों पर मुहर लगती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी।

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